चिखली पुलिस की त्वरित कार्यवाही – अवैध शराब परिवहन कर रहे दो आरोपी गिरफ्तार

कुल 24 पाव (4320 ML) देसी शराब जप्त, स्कूटर वाहन भी जब्त
आबकारी अधिनियम व BNSS की धाराओं के तहत कार्यवाही
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के पर्यवेक्षण में जिले में अवैध शराब के परिवहन और बिक्री पर रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत चिखली पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया।

दिनांक 24 जुलाई 2025 को सायंकाल मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति स्कूटर से अवैध शराब का परिवहन कर बिक्री हेतु ले जा रहे हैं। सूचना पर चिखली ओवरब्रिज के पास स्टेशनपारा क्षेत्र में तत्काल नाकाबंदी की गई।

पुलिस द्वारा संदेहास्पद स्कूटर वाहन क्रमांक CG 08 AA 0613 को रोका गया। वाहन चालक ने अपना नाम खूबलाल जंघेल, पिता प्राणनाथ जंघेल, उम्र 45 वर्ष, निवासी मोतीपुर तथा पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम हेमंत पटेल, पिता मुनेश्वर पटेल, उम्र 29 वर्ष, निवासी रेलवे क्रॉसिंग के पास, मोतीपुर चौकी चिखली बताया।

पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर उनके पास रखे कपड़े के थैले से 24 नग “शोले मसाला मंदिरा” देसी शराब (प्रत्येक सीसी 180 ML, कुल मात्रा 4320 ML, अनुमानित कीमत ₹2400) बरामद हुई। शराब परिवहन हेतु किसी प्रकार का वैध दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर पुलिस ने तत्काल धारा 34(1) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की।

इसके साथ ही आरोपियों के विरुद्ध धारा 170, 126, 135(3) BNSS के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही कर दोनों को गिरफ्तार किया गया तथा अवैध शराब व प्रयुक्त वाहन को विधिवत जब्त किया गया।

टीम की भूमिका एवं सराहना

उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी निरीक्षक अरूण कुमार नामदेव, प्र.आर. अरूण कुमार नेताम, म.प्र.आर. वंदना पटले, आरक्षक मनोज जैन, मिर्जा असलम, आदित्य सोलंकी, सुनील बैरागी, अविरल भगत, तामेश्वर भुआर्य एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
पुलिस प्रशासन असामाजिक तत्वों, गुण्डों व अवैध गतिविधियों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रखेगा।