शहर की प्रतिष्ठित ‘रोज कॉर्नर’ दुकान में एक्सपायरी खाद्य सामग्री की बिक्री

संजय सोनी ने खरीदा एक्सपायरी ‘मुख्य शुद्ध’, जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ का आरोप

राजनांदगांव। शहर की प्रतिष्ठित मानी जाने वाली ‘रोज कॉर्नर’ दुकान में एक्सपायरी खाद्य सामग्री की बिक्री का गंभीर मामला सामने आया है। प्रेस रिपोर्टर क्लब के प्रदेश अध्यक्ष संजय सोनी द्वारा दुकान से खरीदी गई शक्कर से निर्मित ‘मुख्य शुद्ध’ नामक खाद्य सामग्री एक्सपायरी पाई गई। पैकिंग पर एक्सपायरी डेट दिसंबर 2025 अंकित है, जबकि वर्तमान में फरवरी माह चल रहा है।
यह शक्कर से निर्मित उत्पाद सामान्यतः पाचन एवं शरीर की शुद्धि के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है, लेकिन एक्सपायरी होने के बाद इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इसके बावजूद उक्त सामग्री को बिक्री हेतु रखना और उपभोक्ता को बेचना, आम जनता के स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ माना जा रहा है।
इस खरीद का वित्तीय बिल क्रमांक 30/26, दिनांक 30/01/26, जो ‘रोज कॉर्नर’ दुकान द्वारा जारी किया गया, प्रेस रिपोर्टर क्लब के प्रदेश अध्यक्ष संजय सोनी के पास सुरक्षित है। संबंधित बिल एवं खाद्य सामग्री दोनों इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि एक्सपायरी डेट वाला उत्पाद उपभोक्ता को बेचा गया।
प्रदेश अध्यक्ष संजय सोनी ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि—“यदि शहर की प्रतिष्ठित दुकानों में भी एक्सपायरी खाद्य सामग्री बेची जा रही है, तो यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि जनस्वास्थ्य के साथ गंभीर अपराध है। आम जनता की सेहत से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता।”
खाद्य कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन
एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री का विक्रय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का प्रत्यक्ष उल्लंघन है—
धारा 26: असुरक्षित भोजन का निर्माण एवं विक्रय निषिद्ध
धारा 52: भ्रामक लेबलिंग एवं गलत जानकारी पर दंड
धारा 59: जनस्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने वाले भोजन पर कठोर दंड
साथ ही यह मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत भी दंडनीय श्रेणी में आता है।
प्रेस रिपोर्टर क्लब की मांग
प्रेस रिपोर्टर क्लब ने फूड सेफ्टी विभाग से मांग की है कि—
‘रोज कॉर्नर’ दुकान सहित शहर की सभी खाद्य दुकानों में तत्काल एक्सपायरी डेट की जांच कराई जाए।
एक्सपायरी या अमानक खाद्य सामग्री पाए जाने पर तुरंत जब्ती एवं बिक्री पर रोक लगाई जाए
दोषी दुकानदारों पर लाइसेंस निलंबन/निरस्तीकरण सहित सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए
प्रदेश अध्यक्ष संजय सोनी ने चेतावनी दी है कि यदि फूड सेफ्टी विभाग द्वारा शीघ्र और ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, तो वे बिल क्रमांक 30/26 (दिनांक 30/01/26) एवं सामग्री के साथ लिखित शिकायत, साथ ही फूड सेफ्टी अधिनियम एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज कराएंगे।
“राजनांदगांव की जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।”
— संजय सोनी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रेस रिपोर्टर क्लब